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NEET उर्दू भाषा परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एमसीआई को नोटिस जारी किया.

National.नई दिल्ली, 03 मार्च=  सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में उर्दू भाषा को भी रखने की मांग करनेवाली स्टूडेंट इस्लामिक आर्गनाइजेशन आफ इंडिया(एसआईओआई) की याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और एमसीआई को नोटिस जारी किया है ।

इससे पहले 23 फरवरी को इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरन्त सुनवाई से इनकार कर दिया था और आज के लिए लिस्ट किया था । दरअसल नीट परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि एक मार्च को थी और याचिकाकर्ता इस पर एक मार्च से पहले सुनवाई करने की मांग कर रहे थे । लेकिन चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि ‘कोई बात नहीं इस साल नहीं तो अगले साल उर्दू भाषा के छात्र परीक्षा दे देंगे। उन्होंने कहा कि आज उर्दू वाले आए हैं,कल पंजाबी, फिर कोई और भाषा के लिए लोग आएंगे।

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याचिका में एसआईओआई ने कहा है कि उर्दू देश की छठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन नीट की परीक्षा में इस भाषा में परीक्षा देने की इजाजत नहीं दी गई है। जबकि उर्दू से कम बोली जाने वाली कई भाषाओं में नीट परीक्षा देने की इजाजत है।

एमसीआई की आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक नीट परीक्षा का आयोजन दस भाषाओं में करने का प्रावधान है । जिन भाषाओं में परीक्षा होगी उनमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती,मराठी, तमिल, तेलुगु , उड़िया और कन्नड़ शामिल हैं ।

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