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10 नहीं 20 साल की होगी राम रहीम की सजा , 30 लाख का जुर्माना भी लगा

रोहतक: डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रेप को दो मामलों में सीबीआई की विशेष अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने 30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें से दोनों पीड़िताओं को 14-14 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और दो लाख रुपये में कोर्ट में जमा होंगे. सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि डेरा प्रमुख के खिलाफ दायर रेप के दोनों मामलों में सुनाई गई जेल की दोनों सजाएं एक के बाद एक लगातार कुल 20 साल तक चलेंगी.

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

कोर्ट ने बचाव पक्ष की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया. दरअसल, बचाव पक्ष ने कहा था कि गुरमीत राम रहीम काफी लंबे समय से समाज सेवा के कामों में लगे हैं. सजा सुनाने के लिए रोहतक की जेल में बनी विशेष अदालत में जज जगदीप सिंह हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे थे. सजा सुनाए जाने से पहले गुरमीत राम रहीम ने जज के आगे हाथ जोड़े और माफी की मांग की. राम रहीम ने कोर्ट में अच्छे कामों का हवाला देकर नरमी की मांग भी की थी. इससे पहले पंचकूला में कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद डेरा समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी.

इसके चलते आज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट था. जेल के आसपास के इलाके में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए. अर्ध सैनिक बलों की कंपनियों को तैनात किया गया. रोहतक आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है. हर आने-जाने वाले से उसकी पहचान पूछी जा रही है. शहर के अदंर और बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षाबल तैनात हैं. यहां धारा 144 लगी हुई है.

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