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हाईकोर्ट का आदेश ; VVCMC का अवैध निर्माण पर तोडू कार्रवाई , भू-माफियाओं में हड़कंप
नालासोपारा (आर.एन.सिंह ) वसई – विरार शहर महानगरपालिका द्वारा अवैध निर्माणों पर लगातार तोडू कार्रवाई जारी रखा है। गुरुवार को हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर मनपा प्रभाग समिति “एफ ” में सैकड़ो के आसपास अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। प्रभाग के अतिरिक्त सहायक आयुक्त राजेश घरत द्वारा प्रभाग में अवैध निर्माणों पर तोडू कार्रवाई से एक बार फिर से भू – माफियाओ के खेमे में हड़कंप सा मचा हुआ है।
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प्राप्त जानकारी के हाईकोर्ट के सख्त आदेश पर अनुसार वसई – विरार शहर महानगरपालिका आयुक्त सतीश लोखंडे,अति.आयुक्त संजय हेरवाडे के आदेशानुसार उपायुक्त अजीज शेख के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति ‘एफ”के अति.सहायक आयुक्त राजेश घरत के नेत्तृव में अतिक्रमण प्रमुख सुरेश भोईर और अतिक्रमण अभियंता शोएब शेख आदि की टीम द्वारा प्रभाग के बिलाल पाड़ा और गौराई पाड़ा क्षेत्र के सर्वे नं 70 व 91 में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। सहायक आयुक्त राजेश घरत ने बताया कि उक्त तोडू कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई है। गुरुवार की तोडू कार्रवाई 75 अवैध निर्माण तोड़े गए।
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तोड़क कार्रवाई 50 सिटी,10 मनपा सुरक्षा गार्ड और दो जेसीबी शामिल था। प्रभाग से मिले आकड़े के अनुसार पिछले लगभग 2 महीने के अंदर प्रभाग समिति “एफ ” में अतिरिक्त कार्यभार संभाले राजेश घरत द्वारा 110 रूम,400 पीलिंथ,57 बड़े – बड़े गाले,6 पत्राशेड और ग्राउंड प्लस वन की दो बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया गया। इसी तरह से प्रभाग के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 550 अवैध बैनर पोस्टरों पर कार्रवाई की गयी है।
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अज्ञात वाहन की ठोकर से व्यक्ति की मौत
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वालीव पुलिस स्टेशन अंतर्गत क्षेत्र में अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस ने उक्त मामले में सड़क दुर्घटना का मामला दर्ज कर आगे की जाँच में जुटी है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को शाम लगभग 5;30 बजे के आसपास पैदल चल रहे मनोज रामचंद्र सिंह (40 ),निवासी,सोडा,;तालुका खेड़ीचोपड़ा,जि.हिसाड़,राज्य हरियाणा स्थित की अज्ञात वाहन की जबर्दस्त ठोकर लगने से मनोज की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी। स्थानीय लोगो ने उक्त घटना की जानकारी शहर के पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव कप पंचमाना कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया। उक्त मामले में पुलिस ने अज्ञात गाडी चालक पर धारा 304 (अ ),279,337,338 और मोटर अधिनियम 184,187 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच पुलिस अधिकारी डी.पी.देवकर कर रहे है।
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