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सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानसिक विकलांगता से स्वस्थ हो चुके लोगों के लिए पुनर्वास नीति बनाए केंद्र:

National. नई दिल्ली, 22 फरवरी =  सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रूप से विकलांग लोगों की स्थिति पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि जो मानसिक विकलांग स्वस्थ हो चुके हैं उनके पुनर्वास की नीति आठ हफ्ते के अंदर बनाएं ।

पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में पक्षकार बनने को कहा था । याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन लोगों को भी मानसिक रूप से विकलांग लोगों के साथ रखा जाता है जो ठीक हो चुके हैं । कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले में कोर्ट की मदद करेगी कि ठीक हो चुके लोगों के लिए एक मानदंड तय हो।

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सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि मानसिक रुप से विकलांग लोगों के लिए अलग से कमरे होते हैं जिसमें प्लेईंग कार्ड, शतरंज औऱ मनोरंजन की दूसरी सुविधाएं होती हैं जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि ऐसा तो वृद्धाश्रम में होता है । तब यूपी सरकार ने कहा था कि यहां बुजुर्गों के रिश्तेदार आते हैं और उन्हें लेने कभी नहीं आते।

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