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विदेश जा सकते हैं कार्ति लेकिन नहीं खोल पाएंगे बैंक एकाउंट: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को कुछ शर्तो के साथ ब्रिटेन, जर्मनी और स्पेन जाने की अनुमति प्रदान कर दी। इनमें यह भी शामिल है कि वह विदेशी बैंक में अपना कोई खाता न तो खोलेंगे और न ही बंद करेंगे।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने भ्रष्टाचार के कई मामलों का सामना कर रहे कार्ति को 19 से 27 मई की अवधि में विदेश जाने की अनुमति दी। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, कार्ति किसी विदेशी बैंक खाता नहीं खोलेंगे और न ही कोई खाता बंद करेंगे और विदेश में किसी भी संपत्ति का सौदा नहीं करेंगे। पीठ ने कार्ति को एक लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया है कि वह उन पर लगाई गई शर्तों का पालन करेंगे और उसे अपनी उड़ानों तथा भारत लौटने की तारीख के विवरण से अवगत कराएंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्ति को विदेश यात्रा की अनुमति का किसी भी अदालत में किसी भी अपराध में नियमित जमानत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पीठ ने कार्ति से कहा कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और वापस आने पर अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को लौटाना होगा।

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