National.नई दिल्ली, 07 फरवरी= लोक सभा में मंगलवार को वेतन भुगतान (संशोधन विधेयक-2017) पारित कर दिया। इसमें नियोक्ताओं को अपने श्रमिकों को चेक अथवा सीधे उनके खातों में धनराशि भेजकर वेतन भुगतान कर पाने का प्रावधान किया गया है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सदन में यह विधेयक प्रस्तुत किया जो 28 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा जारी इस आशय के अध्यादेश का स्थान लेगा।
श्री दत्तात्रेय ने कहा कि इस विधेयक के नया कानून बन जाने पर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का शोषण रोकने में मदद मिलेगी तथा वे अपने खातों में वास्तविक वेतन पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से केंद्र और राज्य सरकारें उन उद्योगों की पहचान कर सकेंगी जो अपने श्रमिकों को चेक अथवा सीधे खातों में धनराशि भेजकर वेतन का भुगतान करेंगे।
आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए पूर्व में सरकार द्वारा अध्यादेश जारी किये जाने का विरोध किया।