लालू यादव को चारा घोटाला मामले में मिली साढ़े तीन साल की सजा , 5 लाख का जुर्माना
पटना, सनाउल हक़ चंचल
कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लालू यादव पर लगाया
मामले के 4 अन्य व्यक्तियों को सात साल की सजा और दस लाख का जुर्माना
रांची : राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई. कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लालू यादव पर लगाया गया है। इस मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने इस मामले के 4 अन्य व्यक्तियों को सात साल की सजा और दस लाख का जुर्माना भी लगाया है।
उल्लेखनीय है कि उक्त मामला चाईबासा ट्रेजरी से चारा के अनाम हेराफेरी करने का है। आरोप है कि संस्था के खाते में से अड़तालिस करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी। दूसरा मामला देवघर के सरकारी कोषागार से जुड़ा है. इसमें भी फर्जी अलॉटमेंट के जरिए 79 लाख रुपए निकाले का आरोप है जिसमें लालू यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के आने के बाद उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लग गया था।
गौरतलब है कि इस मामले का खुलास साल 1996 में वेस्ट सिंहभूमि जिले में हुयी छापेमारी के बाद हुआ था. तब यह जिला बिहार राज्य में था और प्रदेश के पशुपालन विभाग में चारा घोटाला का खुलासा हुआ था. कहा जा रहा नही कि इस मामले में सभी दोषियों ने मिल कर बिहार सरकार के खजाने को नौ सौ पचास करोड़ का चूना लगाया था। इस मामले में लालू यादव कई बात जेल गए बिहार की जनता ने उन्हें कई बार पराजित भी किया.
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मामला तब और चर्चित हो गया जब इसकी सुनवाई कर रहे सीबीआई जज शिवपाल सिंह ने गुरुवार को कहा था कि उन्हें लालू यादव के कई समर्थकों के लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं। आशंका इस बात की थी कि यह सब लालू के इशारे पर ही किया जा रहा है ताकि जज पर दबाव बनाया जा सके।