महाभियोग पर कांग्रेस को लगा झटका , SC ने खारिज की अर्जी
नई दिल्ली(ईएमएस)। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली कांग्रेस सांसदों की की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। पांच जजों की संवैधानिक पीठ द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद कपिल सिब्बल ने पीठ के गठन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने याचिका वापस ले ली। सिब्बल का कहना है कि याचिका को अभी नंबर नहीं मिला, न ही एडमिट हुई, बावजूद इसके रातों रात पांच जजों की पीठ किसने बनाई? उन्होंने कहा कि इस पीठ का गठन किसने किया यह जानना भी जरूरी हो गया है।
इसके साथ ही सिब्बल का कहना था कि चीफ जस्टिस इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। यह सही है कि सभी मामले को संविधान पीठ को रेफर किया जाता है, लेकिन यहां जब कानून का कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर संविधान पीठ मामला रेफर करना समझ से परे है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ न्यायिक आदेश के जरिए ही संविधान पीठ को भेजा जा सकता है, प्रशासनिक आदेश के जरिए नहीं। इसलिए उस आदेश को देखना होगा जिसके आधार पर याचिका को पांच जजों की पीठ के पास भेजा गया। आदेश मिलने के बाद ही फैसले को चुनौती देने कीबात सिब्बल कर रहे हैं।