Nationalनई दिल्ली, 23 फरवरी (हि.स.) । केरल और तमिलनाडु के बीच नेयार नदी के जल बंटवारे के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्योंं से साक्ष्यों औचित्य गवाहों की सूची दो हफ्ते के अंदर कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। ये नदी केरल के अगस्त्य माला हिल्स से निकलती है । इस मामले में तमिलनाडु का कहना है कि ये नदी एक अंतरराज्यीय नदी है लेकिन केरल इस दावे से इनकार करता है ।
केरल की दलील है कि तमिलनाडु ने 1959 में जब बांध बना तो ऐसा कोई दावा नहीं किया और न ही 1971 में दावा किया जब वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ । इस मामले में तमिलनाडु ने 2012 में ओरिजिनल सूट दायर किया था। पिछले साल आठ नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 15 मसले तय किए थे जिनको ध्यान में चाक-चौबंद रखते हुए इस मामले की सुनवाई होगी।