सोहराबुद्दीन मामला : बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मिली बड़ी राहत
मुंबई. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में 2014 में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष अमित शाह को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं देने के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि अदालत याचिका पर कोई राहत देने की इच्छुक नहीं है. बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मामले में अमित शाह को आरोप मुक्त किए जाने को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाया गया है.
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं. हम कोई राहत नहीं देना चाहते हैं खासकर तब जब याचिकाकर्ता एक संगठन है और उसका मामले से कोई वास्ता नहीं है. सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 में इस मामले में अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था. सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी 2005 में गुजरात पुलिस के कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गए थे.