सुप्रीम कोर्ट का आदेश 23 अगस्त को CBI के समक्ष पेश हों कार्ति
नई दिल्ली,18 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है । चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कार्ति के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को निरस्त नहीं किया है और कहा है कि वे विदेश नहीं जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने 29 मई को कार्ति द्वारा दिए गए पत्र की सत्यता पर सवाल उठाया। उस पत्र के जरिये कार्ति चिदंबरम ने समन का जवाब देने के लिए और समय की मांग की थी। कार्ति चिदंबरम ने कहा कि वे आज सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। सुनवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम अपने मामले की सुनवाई के दौरान विजिटर गैलरी में मौजूद थे।
पिछले 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था।
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया डील में फॉरेन इंवेस्टमेंट बोर्ड द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच लंबित है। इसकी जांच के लिए सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले 10 अगस्त को उस पर स्टे लगा दिया। सीबीआई का कहना है कि उसने इस मामले में दिल्ली में एफआईआर दर्ज करायी थी और दिल्ली से ही सर्च वारंट जारी हुए थे| इसलिए मद्रास हाईकोर्ट का इसमें क्षेत्राधिकार नहीं बनता है।