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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल शिफ्ट करें.

National.नई दिल्ली,15 फरवरी =  सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली नेता और आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को बिहार से तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है । शहाबुद्दीन को सिवान से दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने ये फैसला किया । कोर्ट ने शहाबुद्दीन को सिवान से एक सप्ताह के अंदर तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। शहाबुद्दीन का ट्रायल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहाबुद्दीन का तिहाड़ जेल में ट्रांसफर निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय के लिए जरुरी है। शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।

17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन और तीन बेटों को गंवा चुके चंदा बाबू ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर ये मांग की थी कि शहाबुद्दीन को बिहार से दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया जाए।

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इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या संविधान के दिए फेयर ट्रायल का अधिकार सिर्फ आरोपी को ही है? क्या ये पीड़ित का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने कहा था कि अगर फेयर ट्रायल नहीं होगा तो पीड़ित को भी परेशानी होगी। सुनवाई के दौरान शहाबुद्दीन के वकील ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। अगर उन्हें बिहार की जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल शिफ्ट करते हैं तो उनके अधिकारों का हनन होगा। अगर सारे 45 केस सीबीआई को ट्रांसफर किए गए तो मामले की सुनवाई में और देरी होगी क्योंकि मामलों से सम्बंधित दस्तावेज जुटाने में दो साल लग जाएंगे|

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