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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: सुप्रीम कोर्ट ने पूछा स्वामी बताएं याचिका सुनवाई योग्य कैसे

नई दिल्ली, 29 जनवरी (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि आपकी याचिका किस तरह सुनवाई योग्य है हमें ये बताएं। इस पर स्वामी ने कहा कि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने स्वामी को तीन हफ्ते में यह बताने को कहा कि ये याचिका कैसे सुनवाई योग्य है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि मामला गंभीर है लेकिन पहले आप यह बताएं कि आपकी याचिका सुनवाई योग्य कैसे है। बतादें कि 26 अक्टूबर,2017 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका तको यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) की आड़ में पालिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा दिखाई देता है।

हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर स्वामी के पास इस मामले के सबूत हैं तो अब तक पेश क्यों नहीं किए गए? वो इन्हें क्यों छिपाए हुए हैं? याचिकाकर्ता ने याचिका को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। क्या वो यह जानते है कि इससे किसी की निजता पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो फिर से परिणामों को वापस ला सकते हैं? यह भी आरोप लगाया कि अमीर व शक्तिशाली लोगों ने जांच को प्रभावित किया लेकिन उन्होंने इनके नाम नहीं बताए। क्या वो नहीं जानते कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और जिन पर आरोप है वो विपक्षी पार्टी से संबंध रखते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह सबूतों को पुलिस के सामने लाएं।

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