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वैष्णो देवी यात्रियों के लिए नया रास्ता खोलने के एनजीटी के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली, 20 नवम्बर (हि.स.)। वैष्णो देवी यात्रियों के लिए 24 नवंबर से नया रास्ता खोलने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एनजीटी ने पैदल यात्रियों और बैटरी रिक्शा के लिए नया रास्ता खोलने को कहा था। आज श्राइन बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ऐसा कर पाना संभव नहीं। मौसम के चलते फरवरी के अंत तक तक ही निर्माण शुरू हो पाएगा।

पिछले 13 नवंबर को एनजीटी चेयरपर्सन जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि वैष्णो देवी में पैदल चलनेवाले और बैटरी से चलनेवाली कारों के लिए एक विशेष रास्ता 24 नवंबर से खुलेगा। एनजीटी ने ये भी निर्देश दिया था कि मंदिर भवन तक पहुंचने वाले इस मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों को जाने की इजाजत नहीं होगी। इन पशुओं को धीरे-धीरे पुराने मार्गों से भी हटाया जाएगा। एनजीटी ने ये भी निर्देश दिया था कि कटरा में सड़कों और बस स्टॉप पर थूकने वालों से दो हजार रुपये का पर्यावरण जुर्माना वसूला जाए।

एनजीटी ने आदेश दिया था कि वैष्णो देवी मंदिर भवन में एक दिन में 50 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन नहीं करेंगे। अगर श्रद्धालु ज़्यादा होंगे तो कटड़ा या अर्धकुमारी पर ही रोक दिए जाएं। एनजीटी ने वैष्णो देवी में किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी थी।

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