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मैक्स के बाद फोर्टिस पर भी गिरी गाज, जमीनी लीज रद्द करने के आदेश

नई दिल्ली, 9 दिसंबर (हि.स.)। गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंगू पीड़ित एक सात साल की बच्ची के इलाज में 18 लाख का बिल वसूलने और इसके बाद भी बच्ची की जान ना बचा पाने के एक मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया था। मैक्स अस्पताल पर एक जीवित नवजात बच्चे को मृत बता देने का आरोप है।

हरियाणा के स्वास्थय मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को हरियाणा अर्बन अथॉरिटी को फोर्टिस अस्पताल की जमीन की लीज रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करने के साथ-साथ ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द करने का नोटिस भी जारी किया गया है।
विज ने कहा कि अब लोग निजी अस्पतालों की लूट, गुंडागर्दी और लापरवाही के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों को अपने रवैये में सुधार लाना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली के द्वारका निवासी जयंत सिंह की सात वर्षीय बेटी आद्या सिंह को डेंगू से पीड़ित होने के चलते गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट रेफर किया गया था। 

अस्पताल ने आद्या के बिल में सिर्फ दवाई के नाम पर चार लाख रुपए वसूले हैं। अस्पताल ने बिल में 2700 ग्लब्स, 660 सिरिंज और 900 गाउन के पैसे भी शामिल किए। डॉक्टर की फीस 52 हजार रुपए शामिल की गई। दो लाख 17 हजार के मेडिकल टेस्ट का बिल भी तैयार किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 18 लाख का बिल तैयार किया गया। वह भी तब जबकि लड़की को बचाया नहीं जा सका।

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