मुल्लापेरियार बांध : कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर छह हफ्ते में हल निकालें केरल-तमिलनाडु
नई दिल्ली, 15 सितम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने केरल और तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वे मुल्लापेरियार बांध पर केरल के प्रस्तावित कार पार्किंग प्रोजेक्ट पर आपसी बातचीत से छह सप्ताह के अंदर हल निकालें। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए।
तमिलनाडु ने केरल के इस प्रस्तावित कार पार्किंग प्रोजेक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। तमिलनाडु का कहना है कि केरल जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट शुरु करने जा रहा है वो मुल्लापेरियार बांध के जलग्रहण क्षेत्र के तहत आता है और वो क्षेत्र तमिलनाडु के नियंत्रण में है। तमिलनाडु के मुताबिक उसने केरल को इस इलाके में काम न करने के लिए पत्र लिखा था लेकिन केरल नहीं माना और इस इलाके में मिट्टी भरना शुरु कर दिया।
तमिलनाडु का कहना है कि जिस इलाके में केरल अतिक्रमण कर रहा है वहां एक नाला बनाया जा रहा है ताकि पानी जमा न हो सके। तमिलनाडु ने केरल की इस कार्रवाई को गैरकानूनी करार दिया है।