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मुंबई हाईकोर्ट का कठोर फैसला : पत्नी को पीटने के आरोप में इस कारोबारी को छोड़ना होगा घर

मुंबई (ईएमएस)। पत्नी के साथ घरेलू हिंसा के एक मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 200 करोड़ के कारोबारी साम्राज्य के मालिक को घर छोड़ने का फैसला सुनाया है। पुणे के इस कारोबारी पर उसकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कारोबारी को दोबारा किसी तरह की घरेलू हिंसा न करने की नसीहत देते हुए उसके घर में घुसने पर पाबंदी लगा दी है।

जस्टिस कुलकर्णी ने कहा, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा का उद्देश्य और इरादा अर्थहीन होगा, यदि कानून ऐसे दुखों का समाधान करके असहाय पत्नी और बच्चों को राहत न दे पाए। कोर्ट ने उस मेडिकल रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसके मुताबिक पीड़ित महिला के हाथ और कान के पास चोट के निशान थे। उसने महिला और उसके बच्चों के बीच हुई वॉट्सऐप चैट का भी संज्ञान लिया, जिससे यह साबित हो रहा था कि महिला का घरेलू उत्पीड़न हुआ है। ऐसे ही एक मैसेज में विदेश भ्रमण के दौरान बेटी ने मां को लिखा था कि बेहतर होता अगर वह बाल्टिक सी में डूब जाती और उन्हें कोई बचा न पाता। जज ने कहा, अगर कोई बच्ची अपनी मां को लेकर इस तरह से लिख रही है तो जाहिर है कि महिला के साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा था।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि घरेलू हिंसा की वजह से दंपतियों के साथ-साथ उनके बच्चों की जिंदगी भी खराब होती है। वहीं कारोबारी ने दावा किया कि उसके और उसकी पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे थे और हाल ही में उसने बच्चों के साथ विदेश यात्रा भी की थी। बता दें कि इस दंपति की शादी 1995 में हुई थी और उनकी दो बेटियां और एक बेटा है। महिला का दावा है कि घरेलू हिंसा शुरू होने के बाद उसने 2015 में तलाक की याचिका फाइल की थी। इसके बाद दोनों एक ही घर में रह रहे थे। अपनी शिकायत में महिला ने कहा था कि उसका पति बच्चों के सामने उसे शारीरिक एवं मौखिक यातना देता है।

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