तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के साथ ये छापना भी होगा जरुरी …………..
दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को तंबाकू उत्पादों में छपने वाली चेतावनी के लिए गाइडलाइंस जारी कीं. इनके मुताबिक, तम्बाकू उत्पादों पर चेतावनी के साथ-साथ नशा मुक्ति हेल्पलाइन नंबर भी छापना होगा. नियम 1 सितंबर से लागू होगा. तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर छापने का निर्देश जारी किया गया है.
गाइडलाइन में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद पर तंबाकू से कैंसर होता है और तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, ये चेतावनी छापनी होगी. इसके अलावा ‘तंबाकू अभी छोड़ें कॉल करें 1800-11-2356’ की चेतावनी भी तस्वीर के साथ छापनी होगी. चेतावनी के दो सेट जारी किए गए हैं. पहला सेट 12 महीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इसके बाद सितंबर 2019 से दूसरे सेट की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाएगा.
तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं 46 फीसदी अशिक्षित
सरकार ने 2014 में तंबाकू उत्पादों के पैकेट के 85% हिस्से पर चेतावनी छापने का नियम बनाया था. इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के 40% हिस्से पर चेतावनी छापने का आदेश दिया. इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में 85% हिस्से पर वैधानिक चेतावनी जारी करने का आदेश दिया.