गोरखपुर कांड : हादसे पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ, 18 अगस्त : सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में जनहित याचिका दायर की है। लखनऊ खण्डपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय को छह सप्ताह में विस्तृत जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब नौ अक्टूबर को होगी।
डॉ. नूतन ठाकुर ने शुक्रवार को बताया कि यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति दया शंकर तिवारी की बेंच ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेन्द्र प्रताप सिंह तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अधिवक्ता संजय भसीन को सुनने के बाद पारित किया है।
महाधिवक्ता श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में सभी संभव कदम उठा रही है और मुख्य सचिव की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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डॉ. नूतन ने कहा कि राज्य सरकार के अब तक के कार्यों से ऐसा सन्देश गया है कि वह कुछ छिपाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि मुख्य सचिव की जांच एक दिखावा है। डॉ. नूतन ने इस याचिका में अदालत से मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने की प्रार्थना की है।