कोपर्डी कांड :दोषियों की मोटरसाईकिल व मोबाईल की होगी नीलामी
मुंबई, 29 नवंबर (हि.स.)। अहमदनगर जिले में बहुचर्चित कोपर्डी कांड में प्रयुक्त मोटरसाईकिल व मोबाईल की नीलामी का आदेश आज बुधवार को कोर्ट ने दिया है। इस मामले में नीलामी से प्राप्त रकम सरकारी खजाने में जमा करने व मामले की हो रही सुनवाई के दौरान दोषी पर लगाए गए जुर्माने की भी रकम वसूलने का आदेश कोर्ट ने जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले की सुनवाई के दौरान दोषी संतोष भवाल का वकील कोर्ट में गैरहाजिर था। इसलिए संतोष भवाल को जुर्माना लगाया गया था , जिसे संतोष ने अभी तक जमा नहीं किया है। आज बुधवार को कोपर्डी कांड की सजा सुनाते समय जज ने पहले तीनों दोषियों को उन्हें होने वाली सजा की जानकारी दी । इसके बाद मुख्य आरोपी जीतेंद्र शिंदे को फांसी की सजा व इस अपराध की साजिश कर सहभागी होने के लिए संतोष भवाल व नितीन भैलुमे को फांसी की सजा सुनाई । बतादें इन तीनों ने १३ जुलाई २०१६ को १५ वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक कुकर्म किया था और उसकी हत्या कर लाश सूनसान जगह पर फेंक दिया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे महाराष्ट्र में सन्नाटा छा गया था।