केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से की रेरा के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट को सौंपने की अपील
नई दिल्ली, 30 अगस्त : केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) को चुनौती देने वाली विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर 4 सितंबर को सुनवाई करेगी।
मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रेरा कानून पिछले एक मई से लागू हो गया है । इसके लागू होने के बाद देश के हरेक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो रेरा के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी । ये कानून पिछले साल पारित किया गया था।
रेरा के मुताबिक सभी मौजूदा प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन संबंधित राज्यों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में जुलाई 2017 तक होना था ।
रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी रेरा को दी जानी जरूरी है । कानून के तहत अब यह आवश्यक हो गया है कि
प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख दी जाए। इसके साथ ही अब मकान बनाने वाला बिल्डर, डेवलेपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में नहीं लगा सकता ।