कुलभूषण जाधव को तुरंत फांसी नहीं देगा पाकिस्तान
इस्लामाबाद, 12 अप्रैल = पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस बात से इन्कार किया है कि भारत के दोष सिद्ध जासूस कुलभूषण जाधव को तुरंत फांसी दी जा जाएगी। यह जानकारी बुधवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।
समाचार पत्र डॉन के अनुसार, रक्षा मंत्री आसिफ ने कहा कि कानून के तहत जाधव के लिए तीन अपीलीय फोरम उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नौ सेना के पूर्व अधिकारी जाधव को गत साल मार्च महीने में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ मुकदमे की सुनवाई साढ़े तीन महीने तक चली। जाधव ने भारत के लिए जासूसी करने समेत पाकिस्तान की अखंडता के खिलाफ काम करने, आतंकवाद को बढ़ावा देने और देश को अस्थिर करने के आरोपों का सामना किया।
पाकिस्तानी सीनेट में बोलते हुए आसिफ ने मंगलवार को कहा कि जाधव को अपनी सजा के खिलाफ 60 दिनों के अंदर सेना की अपलीय अदालत में अपील करने का अधिकार है। इसके बाद वह सेनाध्यक्ष और राष्ट्रपति के पास भी दया की याचना कर सकता है। हालांकि सैन्य कानून 1952 की धारा 131 के तहत सजा के खिलाफ 40 दिनों के अंदर अपील की जा सकती है।
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पूर्व विचारित हत्या के भारतीय आरोप को खारिज करते हुए आसिफ ने कहा कि इस मामले में कानून की उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। हालांकि मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों और देश की सुरक्षा एवं अखंडता के खिलाफ साजिश करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे वह सीमा पार क्यों नहीं रहता था
उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजदूत ने जाधव की सजा को लेकर भारत की प्रतिक्रिया का जवाब दे दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार, सेना और देश के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुढ़ प्रतिज्ञ हैं।
आसिफ ने कहा कि करीब दो लाख सैनिक देश की पश्चिमी सीमा पर और 80 हजार सैनिक नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए हैं।