काले हिरण केस में सलमान खान को मिली जमानत , वकील ने कहा कि हमें मिला इंसाफ
नई दिल्ली : काले हिरण केस में सलमान खान को मिली सजा के खिलाफ जमानत मिल गई है. जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने सलमान को जमानत दे दी है. बताया जा रहा है कि सलमान को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ मिला। सेशंस कोर्ट के जज रवींद्र जोशी ने ट्रांसफर होने के बावजूद आज सलमान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में बातचीत भी हुई।कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान के वकील ने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद थी और मिल गई.
इससे पहले कानून के विशेषज्ञों से जानने की कोशिश की गई थी कि सलमान को जमानत मिलने के कितने चांसेज हैं और ऐसी कौन से आधार हैं, जिनके बल पर सलमान को बेल मिल सकती है या बेल देने से इनकार किया जा सकता है.
जाने माने वकील प्रतीक सोम ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दाता राम जजमेंट में बोला है कि ‘बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन’. सबसे अहम बात यह है कि इस केस में चार्जशीट फाइल है, ट्रायल पूरा हो चुका है, सारे सबूत और साक्ष्यों की जांच हो चुकी है, गवाहों से तोड़-मरोड़ का कोई मामला सामने नहीं आया और न ही अब इसकी कोई संभावना बची है.
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प्रतीक सोम ने कहा कि सलमान का केस की पूरी सुनवाई के दौरान व्यवहार अच्छा रहा है, उन्होंने कभी बेल जंप नहीं की. 20 साल के दौरान जब भी सलमान को बुलाया गया, वह पेश हुए. वह एक बहुचर्चित हस्ती हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. इसलिए पूरी संभावना है कि सलमान को जमानत मिल जाएगी.
हालांकि गोस्वामी ने यह भी कहा कि बेल देना जज का अधिकार है, बेल देना या न देना पूरी तरह जज पर निर्भर है. गोस्वामी ने बताया कि सलमान को जमानत देने से इनकार करने की जो सबसे मजबूत वजह है, वह निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के वकीलों द्वारा दी गई वहीं दलीलें हैं, जिनके आधार पर सलमान को सजा सुनाई गई.
गोस्वामी ने कहा कि सेशन कोर्ट के जज कह सकते हैं कि सलमान के खिलाफ निचली अदालत में केस प्रूव हो चुका है, डिटेल इविडेंस की रिकॉर्डिंग के बाद सलमान पर जुर्म साबित हो चुका है, इसलिए बेल डिनाई की जाती है.
दूसरी ओर गोस्वामी ने यह भी कहा कि सलमान के कंडक्ट के आधार पर सेशन कोर्ट के जज उनकी जमानत को मंजूरी दे सकते हैं.