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आधार लिंकिंग के चलते पेंशन भुगतान में नहीं होनी चाहिए देरी

नई दिल्ली (ईएमएस)। आधार लिंक कराने को लेकर परेशान हो रहे पेंशनभोगियों के लिए राहतभरी खबर है। सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा कि आधार जोड़ने के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान में विलंब नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की एक विज्ञप्ति के अनुसार सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने यह व्यवस्था अहमदनगर निवासी निर्मला निशिकांत धुमाने की याचिका पर दी। धुमाने जानना चाहती थीं कि डाक विभाग ने मार्च 2017 से उनकी पेंशन आधार कार्ड की प्रति मांगते हुए क्यों रोक रखी है? एक अन्य आवेदन में उन्होंने उन आदेशों की प्रति मांगी जिनके तहत पेंशन के लिए आधार को खाते से जोड़ना अनिवार्य किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में केंद्र सरकार के 61.17 लाख पेंशनभोगी हैं। वहीं, डाक विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने दावा किया कि पेंशन रोकी नहीं गई है, बल्कि पेंशन को खाते में डालने में देरी हुई है।

अधिकारी ने उच्च अधिकारियों के 15 ऐसे आदेशों का हवाला दिया, जिनमें पेंशनभोगियों के खातों को उनके आधार से जोड़ने को कहा गया है। आचार्युलु ने कहा आधार को जोड़ने के नाम पर या किसी अन्य हालात में, अधिकारी वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में देरी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर खातों को आधार से जोड़ना जरूरी है तो इसके कारण पेंशन भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए और न ही पेंशन से जुड़ी सूचना से इनकार किया जाना चाहिए। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर निर्भरता को भी रेखांकित किया है। आचार्युलु ने स्पष्ट किया कि लोक सेवक का वेतन ब्यौरा उसकी व्यक्तिगत सूचना नहीं है, बल्कि आरटीआई कानून के तहत हर कार्यालय को इसका अनिवार्य रूप से खुलासा करना चाहिए।

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