पटना/न्यूज़ डेस्क
पटना / रांची : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी और बहादुरपुर से विधायक भोला यादव को शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया गया. हालांकि, उन्हें एक लाख रुपये का बिल बांड भरने पर जमानत दे दी गयी. मालूम हो कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाये जाने के बाद उन्होंने अदालत पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह फैसला दुर्भावना से ग्रसित होकर अदालत ने लिया है. जानकारी के मुताबिक, चारा घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी व बहादुरपुर के विधायक भोला यादव शुक्रवार को अदालत की अवमानना मामले में हाजिर हुए. अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दे दिया.
हालांकि, एक लाख रुपये के बिल बांड भरने पर उन्हें जमानत देने का आदेश भी अदालत ने दिया. इसके बाद एक लाख रुपये का बिल बांड भरने पर उन्हें जमानत दे दी गयी. मालूम हो कि चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 24 मार्च, 2018 को दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी गयी थी.
इसके बाद 28 मार्च को भोला यादव ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए मीडिया से कहा था कि अदालत ने कई ऑब्जर्वेशन मनगढ़ंत बनाये हैं. अदालत ने दुर्भावना से ग्रसित होकर यह फैसला दिया है. इसके बाद भोला यादव के बयान को गंभीरता से लेते हुए सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने भोला यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया था. वारंट जारी होने पर शुक्रवार को भोला यादव अदालत में हाजिर हुए थे.