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हुकुमचंद मिल विवाद : SC का MP सरकार को आदेश , कर्मियों को 50 करोड़ का भुगतान करें

नई दिल्ली, 20 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के हुकुमचंद मिल की जमीन के जुड़े विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो एक सप्ताह के अंदर कर्मचारियों के लिए पचास करोड़ रुपये का भुगतान करें । जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने बैंकों, कर्मचारियों और दूसरे कर्जदारों के बकाये की स्थिति पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई एक मई को होगी।

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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को हुकुमचंद मील के 42 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि 13 जनवरी को इस मसले पर सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा था कि राज्य सरकार ने कैबिनेट के प्रस्ताव के जरिये बैंकों, कर्मचारियों और दूसरे कर्जदारों के बकाये को चुकाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है । आपको बता दें कि कर्मचारियों का करीब 223 करोड़ रुपये बकाया है जबकि बैंकों का 153 करोड़ रुपये बकाया है।

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