नई दिल्ली = कोर्ट ने नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर शराब की दुकानों पर बिक्री पर बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के पांच सौ मीटर के दायरे में कोई शराब की दुकान नहीं रहेगी । कोर्ट ने कहा कि नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और जिन्हें पहले से लाइसेंस है उनका लाईसेंस एक अप्रैल से रिन्यू नहीं होगा। यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी.
देश की शीर्ष अदालत का यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे। राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए निगरानी करना होगा।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सुनाया है जिसमें गुहार की गई थी कि उत्पाद कानून में संशोधन करने का निर्देश दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हाईवे के किनारे शराब की बिक्री न हो। इस पर हर साल सड़क दुर्घटनाओं में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर चिंता जताई थी।