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स्वतंत्रता दिवस समारोह में अनिवार्य रूप से शामिल होने संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली, 05 मई = सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में नागरिकों के अनिवार्य रूप से शामिल होने कारण दिशानिर्देश देने की मांग करनेवाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। केरल निवासी साबू स्टीफन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वो संसद को कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडे काम अपमान रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि पिछले 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाने और उसके सम्मान में दर्शकों को खड़ा होने कारण निर्देश दिया था।

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