Uttarakhand.नैनीताल, 13 फरवरी= उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के स्टिंग मामले में सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई जिसे कोर्ट ने टालते हुए अगली तिथि 17 मार्च को कर दी।
सोमवार को जस्टिस यूसी ध्यानी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान हरक के अधिवक्ता ने चुनाव का हवाला देते हुए नई तिथि की मांग की जिस पर कोर्ट ने 17 मार्च को अगली सुनवाई की तारीख नियत की। यानी अब विधानसभा चुनाव परिणाम के आने बाद स्टिंग मामले में सुनावाई होगी।
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बताते चले कि पिछले साल मार्च 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत हुई थी। इसी दौरान दिल्ली में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक स्टिंग जारी किया जिसमें हरीश रावत बहुमत के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करते दिख रहे थे। इसके बाद केंद्र ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी तो इसमें भी स्टिंग को भी आधार बनाया गया था।
इधर, सीएम ने स्टिंग मामले को निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है तो पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने सीएम की याचिका निरस्त करने को अर्जी दायर की। इस मामले में अब तक सीएम की ओर से प्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल बहस कर चुके हैं। सीबीआइ और केंद्र सरकार भी जवाब दाखिल कर चुकी है।