सुप्रीम कोर्ट : आधार की अनिवार्यता पर तुरंत सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, 17 मई = आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज बुधवार को सुनवाई नहीं करेगा । दरअसल ये मामला आज जिस बेंच के सामने लिस्टेड था उसके सदस्य हैं जस्टिस एल नागेश्वर राव । लेकिन जस्टिस राव केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर पेश हो चुके हैं जिसकी वजह से वे इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे । आज इस मामले को जब वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मेंशन किया तो कोर्ट बाद में सुनवाई करने पर राजी हो गया ।
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शांता सिंह द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को जोड़ने के लिए सरकार ने तीस जून की डेडलाइन तय कर रखी है । सुप्रीम कोर्ट ने आधार को वैकल्पिक बनाने का आदेश दिया है उसके बावजूद सरकार इसे अनिवार्य बना रही है । उन्होंने कहा कि इस मामले पर दो सदस्यीय बेंच के द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए ।