सुनंदा पुष्कर केस में सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी खारिज
नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (हि स.)। दिल्ोर्ट ने सुनंदा पुष्कर की मौत की एसआईटी जांच की मांग करनेवाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। आज सुनवाई के दौरान स्वामी और कोर्ट के बीच तीखी बहस हुई । कोर्ट ने स्वामी से सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में मिली सूचनाओं के स्रोत के बारे में पूछा । कोर्ट ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) की आड़ में पालिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन ज्यादा दिखाई देता है।
सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में विशेष जांच दल से कराने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ही याचिका दायर कर रखी है। पिछले 21 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को बताया था कि वो इस मामले की नई तकनीक से फॉरेंसिक जांच करना चाहती है। ये जांच फोरेंसिक साइकोलॉजी तरीके से होगा। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए 8 हफ्ते का वक्त और मांगा था।
पिछले 30 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कुछ भी नया है तो दो सप्ताह में लेकर आए अन्यथा हम इस मामले को देखेंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमारी तरफ से कोई देर नहीं हो रही है। तकनीकी जांच पूर्ण रूप से हमारे हाथ में नहीं है क्योंकि इसमें एम्स और दूसरी विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं। इस पर याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर जांच एजेंसियां कहती हैं कि जहर से मौत हुई है तो इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि किस जहर से मौत हुई है। स्वामी ने कहा कि अमेरिकी एजेंसी एफबीआई और दूसरी एजेंसियां जांच में देर कर रही हैं।
पिछले 1अगस्त को हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्टेटस रिपोर्ट को भ्रमपूर्ण बताया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था कि इस मामले में देर होने की वजह क्या है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा था कि वो सुनंदा पुष्कर की मौत की डिटेल रिपोर्ट दें।