नई दिल्ली, 09 जनवरी = सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें तमिलनाडु राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी । मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राज्य लोक सेवा आयोग के 11 सदस्यों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया था ।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि वे फिर से आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें । कोर्ट ने कहा कि 11 सदस्यों में से जस्टिस राममूर्ति को दोबारा नहीं चुनें । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बिना प्रक्रिया पूरी किए ही एक ही दिन में कर दिया गया जो सही नहीं है ।
आगे पढ़े: यूएई के जहाज पर फंसे 41 नाविकों को सुषमा का ही सहारा.
आपको बता दें कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार ने 30 मार्च, 2016 को आयोग के चौदह सदस्यों में से 11 के नामों की अनुशंसा की और राज्यपाल ने अगले दिन उन्हें नियुक्त कर दिया । सरकार के इस फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी । मद्रास हाईकोर्ट ने जयललिता सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।