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वैतरणा रेलवे पुल के आस पास रेती निकालने व नाव लाने व ले जाने पर लगा प्रतिबंध

पालघर : पालघर जिला के वेस्टर्न रेलवे में वैतरना नदी पर स्तिथ वैतरना रेलवे पुल (Vaitarna Railway Bridge) क्रमांक 92 और 93 के आस -पास नदी से रेती निकालने और पुल के निचे से नाव के आने -जाने पर पालघर जिला के कलेक्टर डॉ.माणिक गुरसल ने प्रतिबंध लगा दिया है .

पालघर जिला से गुजरने वाला मुंबई –दिल्ली रेलवे (Western Railway\वेस्टर्न रेलवे) बहुत महत्व पूर्ण रेलवे रूट माना जाता है. इसी रूट से मुंबई –दिल्ली आने जाने वाली राजधानी जैसी ट्रेने चलती है. खास बात यह है की रेलवे मंत्रालय ने करीब दो साल पहले इसी रेलवे रूट से दिल्ली और मुंबई सेंट्रल के बीच सेमी-हाइस्पीड टैल्गो ट्रेन का सफल ट्रॉयल भी किया था .

लेकिन इस रूट में वैतरना नदी पर स्तिथ वैतरना रेलवे पुल( पुल क्रमांक -192 ,193) के आस पास कई सालो से नदी से बड़े पैमाने पर गैर कानूनी ढंग से रेती निकालने का काम शुरू है इन रेती माफियाओ पर अगर कोई अधिकरी कार्यवाई करने की हिम्मत करता है, तो यह रेती माफिया उस पर जान लेवा हमला कर देते है.

इन्हें कई स्थानीय बड़े नेतावो का आशीर्वाद प्राप्त है,जिसके कारण कोई अधिकारी इन पर कार्यवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता .जिसके कारण 1 अगस्त 2011 में इस पुल का एक हिस्सा बह गया था और एक ट्रेन चालक की सूझ बुझ के कारण एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना टल गई थी .

बताया जा रहा है की लगातार हो रही रेती खुदाई के कारण यह पुल काफी कमजोर हो गए है. इस मामले को लेकर 2011 में मुंबई हाईकोर्ट में एक रीटपिटीशन दाखल किया गया था जिसमे मुंबई हाईकोर्ट ने पुल के 600 मीटर आस-पास रेती निकालने और रेती निकालने वाली नाव ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. लेकिन कोर्ट का यह आदेश फाईलो में दब कर रह गया. पुल की हालत को देखते हुए काफी महिना पहले रेलवे ने इस पुल को एक्स्ट्रा सपोट लगाया था.

वही कलेक्टर डॉ.माणिक गुरसल ने इस दोनों पुल के दोनों तरफ 600 मीटर के आस पास प्रतिबंध लगाते हुए कहा की मार्च 2021 से 02 मई 2021 की अवधि के दौरान, सरकारी विभाग जैसे पुलिस विभाग, महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड, नौसेना, मत्स्य पालन, वन, तटरक्षक, आबकारी आदि को छोड़कर, बिना पूर्व अनुमति के किसी भी तरह से यहां से गुजरने वाले रेती ढोने वाले ट्रक ,नाव पर प्रतिबंध है. साथ ही पुलिस अधीक्षक पालघर ने वैतरणा नदी पर रेलवे पुल और अन्य पुलों के 600 मीटर क्षेत्र में 24 x7 पुलिस गश्ती करने का निर्देश दिया है।

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