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वसई : भिखारी की हत्या मामले में हत्यारे को मिली उम्र कैद की सजा
वसई(आर एन सिंह) वसई सत्र न्यायालय में एक भिखारी की हत्या मामले की चल रही सुनवाई के बाद अहम फैसला सुनाया गया है| ५ वर्षों की सुनवाई के दरम्यान तमाम गवाहों व बयानों के मद्देनजर कोर्ट द्वारा मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी| वही अन्य आरोपी को ५ वर्ष सजा सुनाई है| कोर्ट की ओर से दंड राशी नहीं भरने पर अतिरिक्त ६ माह की सजा भी सुनाई गयी है|
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ज्ञात हो की विरार पश्चिम अर्नाला पुलिस स्टेशन क्षेत्र में वर्ष २०१४ में एक भिखारी की हत्या हुई थी| हत्यारों द्वारा सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से शव को नग्न अवस्था में प्लास्टिक बोरी भरकर एक कुएं में फेंक दिया गया था| उक्त मामले में अर्नाला पुलिस द्वारा प्रवीण उर्फ़ पव्वा भालचंद्र वाघ (३४), गौतम कमलाकर परदेशी और राहुल उर्फ़ लाल्या योगेश जाधव (१९) सभी विरार पश्चिम के रहने वालों पर भादंसं की धारा ३०२,२०१,३४ के तहत मामला दर्ज किया गया| मामले की छानबीन पुलिस उपनिरीक्षक काटकर कर रहे थे|
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अर्नाला पुलिस की ओर से सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष बर्गे और संदीप शिवले की ओर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया| पुलिस की ओर हत्या के तीनों आरोपियों को वसई सत्र में पेश किया गया| भिखारी हत्या मामले की सत्र न्यायालय में ५ वर्षों तक सुनवाई चली| इस बीच पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किया गया| मामले सुनवाई कर रहे न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा गवाहों, सबूतों और बयानों के बाद भिखारी हत्या मामले में गौतम कमलाकर परदेशी को मुख्य दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गयी| साथ ही दंड के रूप में ६ हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है|
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भादंसं की धारा २०१ यानी सबूत मिटाने के लिए राहुल उर्फ़ लाल्या योगेश जाधव को ५ वर्ष की सजा और दंड के रूप में ५ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है| इसी तरह से जुर्माना की राशी नहीं भरने पर ६ माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गयी है|
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