मुंबई :वाहन टोइंग से पहले मेगा फोन से टोइंग की सुचना देना अनिवार्य.
मुंबई ,26 नवम्बर : मुंबई ट्राफिक पुलिस ने वाहन टोइंग करने के लिए एक नया नियम जारी किया है कि अगर ‘नो पार्किंग’ में कोई वाहन खड़ा है और वाहन के साथ उसका मालिक या चालक भी है, तो उस वाहन की टोइंग नहीं की जाएगी और ना ही उनसे टोइंग का दंड वसूला जाएगा।
साथ ही मुंबई ट्राफिक पुलिस के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि लोगो को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए नियमो में परिवर्तन किया गया है .इसके तहत टोइंग से पहले मेगा फोन से टोइंग की सुचना देना अनिवार्य कर दिया गया है .इसके साथ ही टोइंग वाहन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) के लेवल का एक पुलिसकर्मी मौजूद रहेगा।’
अमितेश के मुताबिक अधिकारियो को ई-चालान उपकरण और वाकी टाकीभी उपलब्ध करवाया जाएगा .उन्हों ने कहा किटोइंग के पहले गाडी मालिक के पहुंचने पर कोई जुर्माना नहीं वसूला जायेगा .
टोइंग करते वक्त मालिक के पहुंचने पर उससे केवल नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ा करने का जुर्माना वसूला जाएगा. टोइंग का पैसा नहीं लिया जाएगा. गौरतलब है कि टोइंग की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. जिसके खिलाफ कई लोग ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. मालाड में गाड़ी में बैठी महिला और उसके दूध पीते शिशु की गाडी टोइंग करने के मामले में पुलिस को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था .
क्या है नया नियम…
@ टोइंग से पहले मेगा फोन से सूचना देना अनिवार्य.
@टोइंग के पहले मालिक के पहुंचने पर बिना जुर्माना गाड़ी हटा सकते हैं.
@ टोइंग के समय मालिक के पहुंचने पर केवल जुर्माना, टोइंग चार्ज नहीं,
@ पुलिस गाड़ी ई –चालान, वाकी टाकी से होगी लैस.