मुंबई : नरेंद्र दाभोलकर व कामरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड को लेकर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों लगायी फटकार
मुंबई 28 जून : महाराष्ट्र के बहुचर्चित नरेंद्र दाभोलकर व कामरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड की सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व सीबीआई को जमकर लताड़ लगाया है। हाईकोर्ट ने इन दोनों मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को सीबीआई के सहसंचालक व राज्य के गृह सचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार आज नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड व कामरेड गोविंद पानसरे हत्याकांड मामले की जांच को लेकर देरी किए जाने संबंधी याचिका पर हाईकोर्ट की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी। इस सुनवाई के दौरान सीबीआई व एसआईटी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों को कर्नाटक पुलिस ने महाराष्ट्र में आकर पकड़ा है।
महाराष्ट्र में घटने वाली घटनाओं को लेकर यहां की जांच एजेंसियों को पता नहीं लग पा रहा है। यह आश्चर्यजनक है। महाराष्ट्र राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जांच में कुछ नहीं मिल रहा है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को देखने से पता चलता ही कि इनमें किसी भी तरह का सांमजस्य नहीं है। सीबीआई व एसआईटी के नियमित वकील भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं, इसी से उनकी गंभीरता समझ में आती है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन सीबीआई के सहसंचालक व राज्य के गृहसचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया है।(हि.स.)।