भारत-पाक सिंधु जल बंटवारे को चुनौती देनेवाली याचिका सुको ने की खारिज
नई दिल्ली, 10 अप्रैल = सुप्रीम कोर्ट ने वकील मनोहरलाल शर्मा द्वारा दायर भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल बंटवारे को चुनौती देनेवाली याचिका को खारिज कर दिया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 21 मार्च को अपनी याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि सिंधु जल बंटवारे के दस्तावेज को समझौता पत्र नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कोई भी देश पक्षकार नहीं है ।
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आपको बता दें कि पूर्व चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने इस मामले पर जल्द सुनवाई का आग्रह ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि ये समझौता 56 साल पुराना है, सुनवाई के लिए इतनी जल्दी क्या है । उन्होंने कहा था कि यह संधि 1960 की है , हमें इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती । वकील मनोहरलाल शर्मा ने दलील दी थीकि अगर जल्द सुनवाई नहीं होगी तो इस मामले में राजनीतिक दखल बढ़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीति से कोर्ट को दूर रखिए,याचिका पर सामान्य तरीके से ही सुनवाई की जाएगी।