बजट में हुआ ये बड़ा ऐलान , किराए के मकान में रहने वालों के लिए खुशखबरी!
नई दिल्ली (5 जुलाई): आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला आम बजट पेश किया। इस बजट में सरकार ने हर वर्ग को रिझाने की कोशिश की। किराये के मकान में रहने वालों के लिए इस बजट में बड़ी खुशखबरी आई है।
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए किरायेदारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार रेंटल हाउसिंग के बारे में आदर्श किराया कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि रेंटल हाउसिंग से जुड़े मौजूदा कानून पुराने हैं और वे संपत्ति मालिक और किरायेदार की दिक्कतों को दूर करने में असमर्थ हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक मकान मालिक और किराएदार के वित्तीय रिश्तों और अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। इससे मकान मालिकों के मनमर्जी से किराया बढ़ाने और रोक-टोक करने के साथ-साथ किराएदारों को आने वाली कई अन्य परेशानियों पर रोक लगाई जा सकेगी।इस कानून में मकान मालिक के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाएगा।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए किराया कानून को अंतिम रूप देकर राज्यों को भेजा जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देते हुए होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स छूट को साल में 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया है। यह छूट 45 लाख रुपये तक के मकान पर मिलेगी। हालांकि यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए ही है।
बता दें कि होम लोन की मासिक किस्त (EMI) में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होता है। अगर आप होम लोन के ईएमआई की डिटेल देखें तो पता चलेगा कि शुरुआती सालों में उसमें ब्याज की हिस्सेदारी अधिक होती है और मूलधन की कम। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब घर खरीदने वालों को साढ़े तीन लाख रुपये तक की टैक्स में छूट दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा, ”सस्ते मकान के लिए बैंक कर्ज के 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर कर छूट का प्रस्ताव। इसमें 15 साल की अवधि के आवास कर्ज पर लाभार्थी को सात लाख रुपये तक का फायदा होगा।” ऐसे समझें- अगर आप 45 लाख रुपये तक का घर खरीद रहे हैं तो फिर आपको सरकार होम लोन पर साढ़े तीन लाख रुपये तक की छूट देगी।
पहले नया घर खरीदने में मोदी सरकार ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की छूट देती थी. लेकिन अब इसमें डेढ़ लाख रुपये का इजाफा कर दिया गया है। यानी अब आप निजी निवेश के जरिये बने हर अफॉर्डेबल हाउस पर होम लोन में 3.50 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी पा सकते है। सरकार की ये योजना अगले साल यानी 31 मार्च 2020 तक लागू है। वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा।
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