फिल्म पद्मावती को रिलीज करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका को SC ने किया खारिज
नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावती फिल्म को रिलीज करने से रोकने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सेंसर बोर्ड को स्वतंत्र रुप से फैसला लेने दें। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता राजपूत समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जैसे ही इसे रोकने की मांग की तो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि क्या सेंसर बोर्ड ने फिल्म देखा है। इसका जवाब याचिकाकर्ता ने कहा कि नहीं। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने ही फिल्म नहीं देखी तो आपकी याचिका अभी प्रि-मैच्योर है। पहले सेंसर बोर्ड को फिल्म देखकर उस पर स्वतंत्र रुप से निर्णय लेने दीजिए। कोर्ट इसमें दखल नहीं कर सकता।
संजय लीला भंसाली की इस फिल्म के खिलाफ राजपूत समुदाय ने याचिका दायर कर कहा है कि इस फिल्म में इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ की गई है। वकील सोमेश चंद्र झा ने याचिका के जरिए कहा है कि फिल्मकार ने रानी पद्मावती का गलत चित्रण किया है। फिल्म के ट्रेलर के मुताबिक रानी पद्मावती घुमर डांस कर रही हैं। जबकि वह घुमर या ठुमका नहीं करती थीं।
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याचिका में कहा गया है कि कला के नाम पर स्वतंत्रता का बेजा फायदा उठाया गया है और इतिहास के साथ तोड़-मरोड़ किया गया है। ऐतिहासिक महत्व की जानकारी सही तरीके से रखी जानी चाहिए न कि उससे छेड़छाड़ कर। रानी पद्मावती अपने धार्मिक जीवन के लिए जानी जाती हैं लेकिन कुछ लोगों की संतुष्टि के लिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ प्रेम-प्रसंग दिखाया जाता है।