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प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नई दिल्ली, 07 अप्रैल= प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सलाहकार नियुक्त किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री हैं और उन्हें जिस पर भरोसा है उन्हें वो नियुक्त कर सकते हैं।
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याचिकाकर्ता ने कहा था कि प्रशांत किशोर को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है। उन्हें जनता के पैसे से वेतन दिया जाता है| इसलिए उनकी नियुक्ति रद्द की जानी चाहिए।