Home Sliderदेशनई दिल्ली

पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र को मिली 4 सप्ताह की औपबंधिक जमानत

रांची, 16 फरवरी (हि.स.)। चारा घोटाले में चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले के सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.जगन्नाथ मिश्रा को झारखंड उच्च न्यायालय ने बेल दे दी है । डॉ. मिश्र को शुक्रवार को हाईकोर्ट ने 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर बेल दी है । पूर्व सीएम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर है, जिसका इलाज गुड़गांव स्थित मेदंता में चल रहा है । 15 फरवरी को उनके कीमोथेरेपी की तिथि निर्धारित है। इसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें 4 सप्ताह की औपबांधिक जमानत दी है।

डॉ. जगन्नाथ मिश्र को चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआई कोर्ट ने 24 जनवरी को 5 साल की सजा सुनाई थी । हालांकि पत्नी का निधन होने की वजह से डॉ. जगन्नाथ मिश्र इस दिन कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। लिहाजा उन्होंने कुछ दिनों बाद आत्मसमर्पण किया। कोर्ट से डॉ. मिश्र को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया गया।

PNB घोटाला : सीबीआई के साथ ईडी ने भी नीरव मोदी के घर सहित 9 स्थानों पर की छापेमारी

उन्होंने हाईकोर्ट में सीबीआई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी। जेल में डॉ. मिश्र की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अविभाजित बिहार सरकार में 1996 में 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले का खुलासा हुआ । वर्ष 2000 में बिहार से अलग कर झारखंड राज्य के गठन के बाद 61 में से 39 मामले नये राज्य झारखण्ड में हस्तांतरित कर दिया गया था। 

Related Articles

Back to top button
Close