इस्लामाबाद, 17 अक्टूबर (हि.स.)। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद सहित 260 से अधिक सांसदों और विधायकों को संपत्तियों और देनदारी की जानकारी मुहैया नहीं कराने की वजह से निलंबित कर दिया है। यह जानकारी मंगलवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।
समाचार पत्र डॉन के अनुसार, सात सीनेटर, 71 एमएनए, पंजाब असेंबली के 84 सदस्य, सिंध असेंबली के 50 सदस्य, खैबर पख्तूख्वा के 38 सदस्य और बलूचिस्तान के 11 सदस्यों को निलंबित किया गया है।
विदित हो कि चुनाव आयोग ने संसद और प्रांतीय असैंबली के सदस्यों को अपनी, पति-पत्नी और निर्भर रहने वाले लोगों की संपत्तियों और देनदारी का ब्योरा 30 सितंबर तक मुहैया कराने को कहा था और ऐसा नहीं करने वालों को उनकी सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी थी।
चुनाव आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व कानून अधिनियम (आरओपीए) की उपधारा 42ए के तहत यह कार्रवाई की है। यह उपधारा कहती है कि सभी सांसदों व विधायकों को हर साल अपनी सभी परिसंपत्तियों व देनदारियों का विवरण प्रदान करना होगा।
यह कानून सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के समय में बनाया गया था, ताकि बड़े पैमाने पर हुए भ्रष्टाचार की जांच हो सके। हालांकि अब तक यह अप्रभावी ही साबित हुआ है। निलंबित किए गए कई सांसदों ने इसे ‘दंतहीन’ या ‘अप्रभावी’ कहकर आलोचना की है, क्योंकि निर्वाचन आयोग को संपत्तियों का ब्योरा देकर कोई भी सांसद अपना निलंबन वापस करवा सकता है।