निर्भया केस : नए डेथ वारंट की मांग वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर दोषियों को नोटिस
नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप के दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने के लिए दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोषियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कल यानि 5 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई पांच मार्च को होगी।
याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है। सभी दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों को आजमा लिया है। इसलिए अब कोर्ट चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करे।
कोर्ट ने पिछले दो मार्च को निर्भया गैंगरेप के दोषियों की तीन मार्च को फांसी देने के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोषी पवन गुप्ता की राष्ट्रपति के यहां दया याचिका लंबित होने की वजह से फांसी की सजा पर रोक लगाई थी। दो मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्युरेटिव याचिका खारिज की थी जिसके तुरंत बाद दो मार्च को ही पवन गुप्ता की ओर से राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर की गई।
पिछले 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया था। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने तीन मार्च को सुबह छह बजे फांसी देने का आदेश जारी किया था। पिछले 28 फरवरी को पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्युरेटिव याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया।