दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी
नई दिल्ली, 24 नवम्बर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट केरल की एक महिला की दक्षिण भारत में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। उसने याचिका दायर कर कहा है कि उसकी बेटी का आईएसआईएस में शामिल होने से पहले धर्म परिवर्तन किया गया। बिंदु संपत नाम की इस महिला ने पूरे मामले की एनआईए से जांच कराये जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।
याचिका में कहा गया है कि लव जिहाद के जरिये उसकी बेटी का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। बाद में उसे अफगानिस्तान में आईएसआईएस में शामिल होने का लालच दिया गया। महिला ने याचिका में कहा है कि जब उनकी बेटी डेंटल कॉलेज में पढ़ रही थी तब उसे इसका शिकार बनाया गया।
केरल के ही एक और मामले में हदिया उर्फ अखिला के मामले की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हदिया के मामले की सुनवाई 27 नवंबर को करेगी जिसमें कोर्ट ने उसे कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। केरल हाईकोर्ट हदिया की शादी को शून्य घोषित कर चुका है।