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ताज महल की पार्किंग बचाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर (हि.स.)। ताज महल के आसपास की पार्किंग को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक दिन बाद ही आज उत्तरप्रदेश सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। कल यानि 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पास के पार्किंग स्पेस को चार हफ्ते में हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये पार्किंग स्पेस पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के टूरिज्म मंत्रालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट उत्तरप्रदेश सरकार की अर्जी पर जल्द सुनवाई को राजी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।

कोर्ट ने कहा कि ये पार्किंग स्थल शिल्पग्राम के लिए थे। इन पर बिना कोर्ट की अनुमति के पार्किंग शुरू कर दिया गया। शिल्पग्राम उत्तरप्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये पार्किंग स्थल ताज महल के पूर्वी गेट पर बनाए गए हैं। यूपी सरकार के टूरिज्म मंत्रालय ने अर्जी दाखिल कर ओरिएंटेशन सेन्टर बनाने की इजाजत मांगी थी। उसी मे पार्किंग भी बन रही थी।

कल सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से कोई कोर्ट में पेश नही हुआ था जिस पर कोर्ट नाराज़ हो गया और टूरिज़म विभाग की अर्जी ख़ारिज कर दी। सुनवाई के दौरान एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया था कि पार्किंग का निर्माण शुरू हो गया है और अभी इसके लिए पर्यावरण मंज़ूरी नही ली गई है। कोर्ट ने कहा कि निर्माण से पहले पर्यावरण मंज़ूरी और सीईसी की किल्यरेंस होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद यूपी सरकार ने पार्किंग ढहाने के आदेश के ख़िलाफ़ कोर्ट से राहत की गुहार लगाई थी। तब कोर्ट ने कहा था कि पहले अर्जी दाखिल कीजिए तब हम उस पर सुनवाई करेंगे। जिसके बाद उत्तरप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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