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जनार्दन रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, बेल्लारी जाने पर रोक बरकरार

नई दिल्ली, 04 सितम्बर : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री जी जनार्दन रेड्डी की जमानत शर्तों में कोई ढील देने से इनकार कर दिया है। रेड्डी ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उन्हें बेल्लारी में रहने दिया जाए। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी को जमानत देते हुए ये शर्त लगाई थी कि अपने गृहनगर बेल्लारी में नहीं जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अपनी खनन कंपनी के मुख्यालय कडप्पा भी नहीं जाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने बीस लाख के मुचलका और पासपोर्ट जमा करने भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने जनार्दन रेड्डी को जांच में सहयोग करने और कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था।

उनके खिलाफ अवैध खनन के मामले में मुकदमा दर्ज किया है जिसकी जांच सीबीआई कर रही है।

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