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गुजरात दंगे में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों को मुआवजा देने का हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट में रद्द
नई दिल्ली, 29 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया है जिसमें उसने 2002 के दंगों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को मुआवजा देने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 फरवरी 2012 के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को मंगलवार को निरस्त कर दिया।
गुजरात हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिलीफ कमेटी आफ गुजरात (आईआरसीजी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दंगों को काबू में नहीं कर पाने पर गुजरात सरकार की खिंचाई भी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों के मरम्मत की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।