कोपर्डी मामले में सजा का एलान 29 को, तीनों आरोपियों को फांसी ही चाहिए : उज्जवल निकम
मुंबई, 22 नवम्बर (हि.स.)। अहमदनगर जिले के कर्जत तहसील में स्थित कोपर्डी गांव में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या किए जाने के मामले में 22 नवम्बर को सुनवाई पूरा होने के बाद फैसला 29 नवम्बर को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 18 नवम्बर को ही तीनों आरोपियों क्रमश: जितेंद्र शिंदे, नितिन भैलुमे व संतोष भवाल को दोषी करार दे दिया गया था।
गौरतलब है कि अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई थी। यह मामला मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर में गूंजा था। लड़की का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पुलिस ने बरामद करके अंधेरे में हाथ पैर मारा और मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं होने के बावजूद सबूत सही न्यायालय के सामने रखा और जिला सत्र न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक उज्जवल निकम ने आरोपियों की साजिश और उनके द्वारा की गई वारदात को सबूत सहित साबित कर दिया और न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए अपने निर्णय में कहा कि पहले तीनों ने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया और बाद में साक्ष्य छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी।
न्यायालय ने जहां तीनों आरोपियों क्रमश: जितेंद्र शिंदे, नितिन भैलुमे व संतोष भवाल को 18 नवम्बर को ही दोषी माना था, वहीं बुधवार को हुई सुनवाई में उज्जवल निकम ने तीनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। इसके बाद अहमदनगर जिला व सत्र न्यायालय की न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 29 नवम्बर को सजा सुनाने का ऐलान किया है।