नई दिल्ली, = काले धन पर चोट के क्रम में केंद्र सरकार ने एक नए कदम का ऐलान किया है। इसके तहत अगर आपके पास पुराने नोटों में 5000 रुपये से ज्यादा की रकम है तो 30 दिसंबर तक उसे एक ही बार में सम्बंधित बैंक अकाउंट में जमा कराने की छूट मिलेगी, बार बार नहीं।
सरकार का ये फैसला सोमवार से ही लागू कर दिया गया है। सरकार ने अपने नोटिफिकिशन में साफ़ कहा है कि 5000 से ज्यादा कितनी भी रकम हो सकती है जिसकी ऊपरी सीमा तय नहीं की है लेकिन उसे एक ही बार में जमा करना होगा। जिसके खाते में पैसा जमा हो रहा है उसे बैंक को यह भी बताना होगा कि यह रकम अब तक जमा क्यों नहीं की गई थी। बैंक उसके जवाब से संतुष्ट होगा तभी रकम जमा की जाएगी।
आरबीआई के इस फैसले के बाद अब उन लोगों पर शिकंजा कस गया है जो 30 दिसंबर तक छोटे-छोटे अमाउंट में रकम जमा करके ब्लैकमनी को व्हाइट करना चाहते थे। दरअसल सरकार के इस फैसले से वो लोग शिंकजे में आएंगे जिनके पास भारी मात्रा में रुपये है और वे एक बार में 50 हज़ार से कम की रकम जमा कर रहे थे, ताकि पैन नंबर न देना पड़े। लेकिन सरकार की इस ताज़ा बंदिश के बाद अगर वे 50 हज़ार से ज्यादा की रकम जमा कराएंगे तो उन्हें अपना पैन नंबर देना होगा और इस तरह वे आयकर विभाग के रडार पर आ जायेंगे।
उल्लेखनीय है कि 1000 के पुराने नोट बदलने पर बैंक पहले ही रोक लगा चुका है। इन्हें अब या तो बैंक में जमा किया जा सकता है या आरबीआई से बदला जा सकता है। लेकिन 2000 तक के 500 के पुराने नोट अभी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। हालांकि पुराने नोटों के बाजार में इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी 15 दिसंबर के बाद से ही लग चुकी है।