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ऑटो रिक्शा को मिलेगा अब पांच साल का स्थायी परमिट

ग्वालियर, =  ग्वालियर शहर सहित संभाग के अन्य जिलों में जितने भी ऑटो रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है,उनके मालिकों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अब परमिट लेने के लिए बार-बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीघ्र ही उन्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। ऑटो रिक्शा को कुछ माह के लिए टेम्परेरी (अस्थायी) परमिट जारी नहीं करते हुए पांच साल के लिए स्थाई परमिट दिए जाएंगे।

इस आशय के निर्देश संभागीय उप परिवहन आयुक्त अशोक निगम ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों के आरटीओ व डीटीओ को जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि ऑटो रिक्शा को पांच साल का स्थाई परमिट देने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। ऑटो रिक्शा के परमिट के लिए अब कोई भी रिन्युवल आवेदन आते हैं या नए परमिट के आवेदन प्राप्त होते हैं,तो उन्हें प्राधिकार के लिए अग्रेषित किया जाए। जिससे उन्हें स्थाई परमिट देने की कार्रवाई की जाए। यह भी निर्देश दिए हैं कि स्थायी परमिट देने के लिए ऑटो

रिक्शा की मॉडल कंडीशन भी देखी जाए। जो ऑटो रिक्शा 15 साल से अधिक पुराने नहीं हैं, उन्हीं के आवेदन स्वीकार किए जाएं।

इनका कहना है ऑटो रिक्शा को अब टेम्परेरी परमिट नहीं देने हुए 5 साल के लिए स्थायी परमिट दिए जाएंगे। यह निर्देश संंभाग के सभी आरटीओ व डीटीओ को जारी कर दिए हैं।

अशोक निगम. संभागीय उप परिवहन आयुक्त एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार

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